Justice Yashwant Varma Impeachment: 145 सांसदों ने Lok Sabha Speaker को सौंपा प्रस्ताव



महाभियोग प्रस्ताव के लिए सांसदों के हस्ताक्षर नई दिल्ली में आयोजित संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा के 145 सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव…

Justice Yashwant Varma Impeachment: 145 सांसदों ने Lok Sabha Speaker को सौंपा प्रस्ताव

महाभियोग प्रस्ताव के लिए सांसदों के हस्ताक्षर

नई दिल्ली में आयोजित संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा के 145 सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया। इसके साथ ही राज्यसभा में भी 54 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

नकदी बरामदगी और मामले की पृष्ठभूमि

यह कार्यवाही न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले के बाद शुरू हुई है। मार्च में उनके आवास पर आग लगने की घटना के दौरान अधजले नोट बरामद हुए थे। इस घटना के बाद उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान एवं दलों का समर्थन

महाभियोग प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत लाया गया है। इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर), द्रमुक, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, शिवसेना (शिंदे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है।

प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता सांसद

  • रविशंकर प्रसाद
  • अनुराग ठाकुर
  • राहुल गांधी
  • टीआर बालू
  • राजीव प्रताप रूडी
  • एमके प्रेमचंद्रन
  • पीपी चौधरी
  • सुप्रिया सुले
  • केसी वेणुगोपाल

नियम और आगे की प्रक्रिया

नियम के अनुसार, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर एक जांच समिति गठित की जाएगी, जो एक से तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद, संसद के आगामी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा सकती है।