License रद्द: इंदौर पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया



पुलिस मुख्यालय का नया आदेश: हेलमेट पहनना अनिवार्य सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया…

License रद्द: इंदौर पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया

पुलिस मुख्यालय का नया आदेश: हेलमेट पहनना अनिवार्य

सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इंदौर सहित पूरे प्रदेश में आम जनता और पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर न केवल चालानी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यदि कोई पुलिसकर्मी तीन बार नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश इस सप्ताह से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर कड़ी नजर

देशभर में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने प्रशासन को नियमों की सख्ती बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। प्रशासन ने पहले भी “बिना हेलमेट, नो पेट्रोल” जैसे अभियानों की घोषणा की थी, लेकिन इन अभियानों के समाप्त होने के बाद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अक्सर देखा गया है कि वाहन चालक केवल सख्ती के समय ही हेलमेट पहनते हैं और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हैं।

पुलिसकर्मियों पर भी कड़ा शिकंजा

एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिन पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का पालन कराना है, वे भी कई बार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते नजर आते थे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं हैं, जो विभाग की छवि को प्रभावित कर रही हैं। पिछले वर्षों में कई पुलिसकर्मियों को भी सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें आईं हैं और कुछ की जान भी चली गई है। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है, ताकि पुलिसकर्मियों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मुख्यालय का सख्त आदेश

पुलिस मुख्यालय के नए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन और विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यदि चेकिंग के दौरान कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त आदेश का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के साथ-साथ आम जनता को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।

लाइसेंस निरस्तीकरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई

आदेश के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तीन बार बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, यदि वह फिर भी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की सख्ती का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पुलिसकर्मी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करें।

हर महीने होगी समीक्षा

इस नियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नरों सहित सभी जिलों के एसपी और आईजी से मासिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। यह आदेश विशेष सुरक्षा बल, पीटीएस और रेलवे पुलिस सहित सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सख्ती के बाद सड़क नियमों के पालन की स्थिति में कितना सुधार आता है।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जा रही है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुलिसकर्मियों की भूमिका इस प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण है, और उन्हें अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वे आम जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकें।

Madhya Pradesh News in Hindi

लेखक –