Alert: छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले खाद्य विभाग का कार्रवाई, बिना लाइसेंस और मिस ब्रांडिंग पर चालान, कई दुकानों से लिए गए सैंपल



कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच: दीपावली से पहले उठाए गए कदम कोरबा में दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता…

Alert: छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले खाद्य विभाग का कार्रवाई, बिना लाइसेंस और मिस ब्रांडिंग पर चालान, कई दुकानों से लिए गए सैंपल

कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच: दीपावली से पहले उठाए गए कदम

कोरबा में दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए। इस जांच में पानी, टोस्ट, आटा, सोयाबीन तेल, मैंगो कैंडी, बिस्कुट, कुकीज़, पनीर, बूंदी और कलाकंद जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल थे। विभाग ने यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया है।

जांच के दौरान कई दुकानों में गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गईं, जिसके लिए दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पिछले एक सप्ताह में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर स्थित रंजय कैंटीन से पानी, जमनीपाली के संजय जनरल स्टोर से टोस्ट और आटा, तथा शिवम जनरल स्टोर से सोयाबीन तेल के नमूने एकत्र किए गए थे। इसके अलावा, इतवारी बाजार से शांति ट्रेडर्स से मैंगो कैंडी और टोस्ट, किशन ट्रेडर्स से बिस्कुट और कुकीज़ के सैंपल भी लिए गए।

गंदगी और अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई

बंकिमोगरा स्थित बुलबुल सेल्स से पानी, राजू होटल से चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, उरगा स्थित सुनीता डेयरी से पनीर, तथा शुभम डेयरी से बूंदी और कलाकंद के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों को FSSAI नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, खासकर त्योहारी सीजन के मद्देनजर।

कार्रवाई के दौरान कई होटलों में डस्टबिन की कमी पाई गई, जिसके लिए उन्हें डस्टबिन रखने और गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की सलाह दी गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी प्रतिष्ठान लाइसेंसधारी हों और उनकी रजिस्ट्रेशन कॉपी दुकान के सामने प्रदर्शित हो, ताकि ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके।

चालानी कार्रवाई और जुर्माने

खाद्य सुरक्षा विभाग ने अव्यवस्थाओं के चलते कई दुकानों पर चालानी कार्रवाई की है। उदाहरण के लिए, मुड़ापार स्थित गायत्री जनरल स्टोर पर बिना लाइसेंस दुकान चलाने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीपी नगर के श्रीराम दुकान पर मिस ब्रांडिंग के लिए 25,000 रुपए, सीतामणी स्थित मनोहर एजेंसी के संचालक पर 10,000 रुपए, चारमीनार कंपनी की दुकान पर मिस ब्रांडिंग के लिए 15,000 रुपए, और पावर हाउस रोड स्थित हरियाणा जलबे मिठाई की गुणवत्ता को लेकर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी विकास भगत ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए यह कार्रवाई पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है, ताकि त्योहारों के दौरान वे सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री का सेवन कर सकें।

उपभोक्ताओं के लिए विशेष निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके साथ ही, दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पाद FSSAI मानकों के अनुरूप हों। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, दीपावली के इस मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई न केवल उपभोक्ताओं की सेहत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दुकानदारों के लिए भी एक चेतावनी है कि उन्हें अपने व्यवसाय में स्वच्छता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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