गुना में किरायेदार और दुकान मालिक के बीच विवाद, महिला पर छेड़छाड़ का आरोप
मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दुकान मालिक और उसके किरायेदार के बीच चल रहे विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले में किरायेदार देवकीनंदन सोनी पर महिला दुकान मालिक के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। यह मामला महिला थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नवरात्रों के दौरान आरोपी ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया।
दुकान का विवाद और किरायेदार की धमकियां
जानकारी के अनुसार, गुना के निचले बाजार में देवकीनंदन सोनी ने एक किराए पर दुकान ले रखी थी। दुकान मालिक का कहना है कि उसने दूसरी जगह दुकान ले ली थी, लेकिन किरायेदार ने दुकान को खाली नहीं किया और न ही पगड़ी जमा की। पिछले कई वर्षों से किराया भी नहीं चुकाया। जब भी दुकान खाली करने की बात की जाती, तो आरोपी धमकियां देता था।
हाल ही में, देवकीनंदन सोनी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर खुद को परेशान बताते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। इसके जवाब में, दुकान मालिक ने भी SP कार्यालय जाकर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने मामले की जांच के आदेश दिए।
जांच और FIR में दर्ज आरोप
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि देवकीनंदन सोनी ने महिला की लाचारी का फायदा उठाकर उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही, आरोपी ने महिला पर बुरी नजर रखते हुए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। FIR के अनुसार, पीड़िता के पति को लकवा है और आरोपी ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
आरोपी का हौंसला इतना बढ़ गया था कि उसने महिला के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
आरोपी की पिछली आपराधिक गतिविधियाँ
पुलिस सूत्रों के अनुसार, देवकीनंदन सोनी पर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें धारा 376, 506 IPC के अंतर्गत अपराध क्रमांक 613/18, धारा 323, 294, 506, 34 IPC के अंतर्गत अपराध क्रमांक 488/22 और धारा 323, 294, 506, 34 IPC के तहत थाना केंट में अपराध क्रमांक 912/19 शामिल हैं।
विवाद में राजनीतिक एंगल
हालांकि, इस मामले में राजनीति भी शामिल हो गई है। पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिकरवार ने देवकीनंदन सोनी को व्यापारी बताकर गुना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी सिकरवार ने बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है।
सूत्रों के अनुसार, विश्वनाथ सिकरवार के खिलाफ भी पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ग्वालियर कोर्ट से चार स्थाई वारंट जारी हैं। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, उनके भाई को भी एक बस दुर्घटना के मामले में संलिप्त पाया गया था।
समाज में जागरूकता की आवश्यकता
इस मामले ने न केवल गुना बल्कि पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा को जन्म दिया है। समाज में ऐसे मामलों के प्रति जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके और वे सुरक्षित महसूस कर सकें।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। उम्मीद है कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत पीड़िता को न्याय मिले और आरोपी को उसके कृत्यों के लिए सजा मिले।