‘Coldrif’ पर MP CM मोहन यादव ने बच्चों में किडनी फेल होने के बाद राज्यव्यापी बैन लगाया



मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ खांसी की दवा पर लगाया गया प्रतिबंध भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ‘कोल्ड्रिफ’ खांसी की दवा की बिक्री पर पूरी तरह…

‘Coldrif’ पर MP CM मोहन यादव ने बच्चों में किडनी फेल होने के बाद राज्यव्यापी बैन लगाया

मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ खांसी की दवा पर लगाया गया प्रतिबंध

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ‘कोल्ड्रिफ’ खांसी की दवा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह निर्णय छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतों के मामले में लिया गया है, जो इस दवा से जुड़े होने का दावा किया गया है।

दवा की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण

मुख्यमंत्री यादव ने यह भी बताया कि जिस कंपनी द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ का उत्पादन किया जा रहा है, उसके अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी राज्य में प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतें अत्यंत दुखद हैं। इस दवा की बिक्री को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है।” उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।

इंस्पेक्शन और सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि “जो कारखाना यह दवा बना रहा है, वह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इस घटना को जानने के बाद, राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके आधार पर सख्त कार्रवाई की गई है।”

उन्होंने यह भी कहा, “बच्चों की मौत के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी। इस मामले की गहन जांच के लिए राज्य स्तर पर एक टीम भी गठित की गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बख्शा जाएगा।”

मंत्री की प्रतिक्रिया

इस बीच, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ‘कोल्ड्रिफ’ पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में किसी भी ऐसे दवा की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हो। उन्होंने एएनआई से कहा, “मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार, राज्य में इस सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई की गई।”

मृत बच्चों की संख्या

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी की इस दवा के संदिग्ध सेवन के कारण अब तक **नौ बच्चों** की मौत हो चुकी है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य कर रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का आदेश

मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ खांसी की दवा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है, “जैसा कि आप जानते हैं, छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इस संबंध में तमिलनाडु के दवा नियंत्रण निदेशालय ने सूचित किया है कि ‘कोल्ड्रिफ सिरप’, मानक गुणवत्ता से नीचे (NSQ) है, क्योंकि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल (48.6% w/v) पाया गया है, जो एक विषैला पदार्थ है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे तुरंत रोकने के लिए निर्देश दिया गया है।”

सार्वजनिक हित में कार्रवाई

आदेश में आगे कहा गया है कि व्यापक जनहित में, उसी कंपनी द्वारा निर्मित अन्य सभी उत्पादों की बिक्री और वितरण को भी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब यह देखना होगा कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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