“Arrest: पूजा गिरफ्तार न हुई तो संपत्ति होगी कुर्क, अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक की हत्या में हैं आरोपी, महामंडलेश्वर का पद भी हुआ समाप्त”



अलीगढ़ में हत्या के आरोपी महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई अलीगढ़ में टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक की हत्या के मामले में फरार…

“Arrest: पूजा गिरफ्तार न हुई तो संपत्ति होगी कुर्क, अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक की हत्या में हैं आरोपी, महामंडलेश्वर का पद भी हुआ समाप्त”

अलीगढ़ में हत्या के आरोपी महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई

अलीगढ़ में टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक की हत्या के मामले में फरार चल रही महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ पुलिस अब सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। पुलिस ने अदालत से उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट (NBW) जारी करा दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस वारंट के जारी होने के बाद अब पुलिस पूजा की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि पूजा शकुन पांडेय अब भी फरार रहती हैं, तो पुलिस धारा 82 के तहत कार्रवाई करेगी। इस धारा के अंतर्गत, आरोपी को निर्धारित समय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है। यदि आरोपी इस आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो कोर्ट के आदेश पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम तब उठाया जाएगा जब आरोपी को सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाए।

पूजा पर 25 हजार का इनाम घोषित

अभिषेक गुप्ता की हत्या के आरोप में वांछित पूजा शकुन पांडेय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। यह इनाम शुक्रवार को अलीगढ़ के SSP द्वारा घोषित किया गया था, जिसके बाद शनिवार को उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया। इसके बाद धारा 82 की कार्रवाई की जाएगी, जिससे पूजा की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ेंगी।

धारा 82 के तहत, फरार आरोपी को एक महीने का समय दिया जाता है। अगर आरोपी इस अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, तो पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क कर सकती है। यह प्राविधान सुनिश्चित करता है कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष लाया जा सके, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

महामंडलेश्वर का पद समाप्त होगा

महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय, जो कि निरंजनी अखाड़े की प्रमुख थीं, अब इस पद से भी वंचित होने जा रही हैं। संत समाज में इस हाई-प्रोफाइल मामले के कारण निराशा का माहौल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मौखिक रूप से घोषणा की है कि पूजा का महामंडलेश्वर का पद समाप्त किया जाएगा। यह निर्णय संत समाज की एकजुटता को दर्शाता है, जो इस तरह की घटनाओं को अस्वीकार करता है।

पूजा के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के चलते उनके धार्मिक सम्मान को भी बट्टा लगा है। यह मामला न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि संत समाज में भी उनकी स्थिति को कमजोर करता है।

हत्या का मामला और आरोप

26 सितंबर को अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में उनकी मौत का कारण दो बदमाशों द्वारा गोलीबारी को बताया गया है। अभिषेक गुप्ता, जो हाथरस के सिकंदराराऊ के रहने वाले थे, को सारसौल चौराहे पर गोली मारी गई थी। उनका परिवार इस हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है कि पूजा के उनके बेटे के साथ अवैध संबंध थे।

अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पूजा ने उनके बेटे के साथ पहले प्रेम संबंध बनाए और बाद में शादी का दबाव बनाने लगीं। जब अभिषेक ने इस रिश्ते से दूरी बनाई, तो पूजा ने हत्या की साजिश रच दी। इस मामले में पूजा के पति अशोक पांडेय को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

अब तक की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

इस हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पूजा के पति अशोक पांडेय को सबसे पहले 28 सितंबर को हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य दो आरोपी फजल और आसिफ को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूजा की तलाश में जुटी हुई है और इसके लिए सर्विलांस टीमों का सहारा लिया जा रहा है।

अलीगढ़ पुलिस के एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पूजा की गिरफ्तारी के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार आरोपी के ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द पूजा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और समाज का रुख यह दर्शाता है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ जारी कानूनी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, सुरक्षित नहीं है।

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