सीबीएसई द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबद्ध स्कूलों में उच्च-रिजोल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। अब बोर्ड के सभी विद्यालयों को एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉरिडोर, सीढ़ियां, स्टोर रूम, प्लेग्राउंड सहित सभी सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
- सीसीटीवी कैमरों द्वारा रिकॉर्डिंग की न्यूनतम 15 दिनों तक सुरक्षित रखनी अनिवार्य है।
- स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कैमरे पूरी तरह कार्यशील रहें और रियल टाइम निगरानी उपलब्ध हो।
- यह नियम वॉशरूम और टॉयलेट क्षेत्र को छोड़कर स्कूल परिसर के सभी हिस्सों पर लागू होगा।
- सभी कैमरों को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस करना आवश्यक है।
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी विद्यालयों को यथाशीघ्र करना होगा। यदि कोई विद्यालय इन नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड द्वारा यह कदम विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।