Insurance: टाइफाइड को सामान्य बीमारी मानकर बीमा भुगतान से किया इनकार, आयोग का नया फैसला

kapil6294
Nov 02, 2025, 7:31 PM IST

सारांश

जिला उपभोक्ता आयोग का महत्वपूर्ण फैसला: धर्मपाल सिंह को मिला न्याय मध्य प्रदेश के बागमुगालिया निवासी धर्मपाल सिंह तथा उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ की गई शिकायत को स्वीकार किया है। धर्मपाल सिंह […]

जिला उपभोक्ता आयोग का महत्वपूर्ण फैसला: धर्मपाल सिंह को मिला न्याय

मध्य प्रदेश के बागमुगालिया निवासी धर्मपाल सिंह तथा उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ की गई शिकायत को स्वीकार किया है। धर्मपाल सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पुत्र को 14 फरवरी को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका इलाज लगभग दस दिनों तक चलता रहा। इस उपचार पर कुल खर्च 74,722 रुपये आया था।

धर्मपाल सिंह ने जब इस खर्च का बीमा क्लेम कंपनी से किया, तो कंपनी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति के बाद धर्मपाल ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले की गहन सुनवाई के बाद धर्मपाल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे न केवल धर्मपाल को बल्कि उनके परिवार को भी बड़ी राहत मिली है।

स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी

धर्मपाल सिंह की शिकायत के अनुसार, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपनी बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम की उम्मीद थी। हालांकि, कंपनी ने बिना किसी ठोस कारण के उनके दावे को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार की घटनाएँ बीमा क्षेत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। आयोग ने इस मामले में कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए फैसला सुनाया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वे ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस फैसले से यह संदेश भी गया है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि न्याय मिलना संभव है।

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उपभोक्ता आयोग का निर्णय और उसके प्रभाव

जिला उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय से न केवल धर्मपाल सिंह को राहत मिली है, बल्कि यह अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां बीमा क्लेम अस्वीकार किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती है। आयोग ने इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है।

इस मामले में धर्मपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले कई बार कंपनी से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब जब उन्हें न्याय मिला है, तो उनका विश्वास न्याय प्रणाली में और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के मामले में न्याय मिलेगा, लेकिन आयोग के फैसले ने मुझे एक नई आशा दी है।”

बीमा के क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार

बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उपभोक्ता आयोगों का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मंच मिल सके। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनियों को अपने दावों के लिए पारदर्शी प्रबंधन अपनाना होगा।

  • बीमा कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए।
  • उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।
  • आयोगों का उपयोग करके उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

धर्मपाल सिंह की कहानी इस बात का प्रमाण है कि उपभोक्ता आयोग की सहायता से उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं। इस निर्णय ने यह भी दिखाया है कि यदि कोई बीमा कंपनी अपने दावों में लापरवाह है, तो उपभोक्ता को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उन्हें न्याय के लिए लड़ने का प्रयास करना चाहिए।

अंततः, इस फैसले से न केवल धर्मपाल सिंह को, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को यह संदेश मिला है कि यदि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो न्याय मिलना संभव है। धर्मपाल के अनुभव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सिस्टम में बदलाव लाने के लिए संघर्ष आवश्यक है, और उपभोक्ता आयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।


कपिल शर्मा 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) और अमर उजाला में बतौर पत्रकार के पद पर कार्यरत कर चुके है अब ये खबर २४ लाइव के साथ पारी शुरू करने से पहले रिपब्लिक भारत... Read More

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