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Sonu Nigam ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में FIR रद्द करने की याचिका दायर की

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**नई दिल्ली:** गायक सोनू निगम ने कर्नाटका भाषा विवाद के तहत दायर की गई FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। हाल ही में सोनू निगम ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी थी, जिससे यह मामला काफी सुर्खियों में रहा।

FIR उस टिप्पणी के आधार पर दर्ज की गई थी, जो सोनू निगम ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ गाने की मांग को लेकर की थी। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनावर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को इस याचिका की सुनवाई की तारीख 15 मई तय की।

**मामले के बारे में:**
कर्नाटका पुलिस ने 3 मई को 22 अप्रैल को हुए एक कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम की टिप्पणियों के विवाद के बाद FIR दर्ज की थी। FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (सार्वजनिक व्यवधान) और अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

**कन्नड़ गाने की मांग:**
बंगलौर के विर्गोनगर में सोनू निगम का एक कार्यक्रम हुआ, जहां एक युवा श्रोता ने उनसे कन्नड़ में गाने की मांग की, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ।

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**सोनू निगम का जवाब:**
सोनू ने कहा, “कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ इसीलिए पहलगाम में हमला हुआ। वहां भाषा की मांग नहीं की गई थी।” उनके इस बयान का काफी विरोध हुआ। इसके बाद, सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए माफी मांगी और कहा कि उन्होंने हमेशा कर्नाटका की भाषा, संस्कृति, संगीत और कलाकारों का सम्मान किया है।

हालांकि, कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया और धमकी दी। अंत में, सोनू ने कर्नाटका के लोगों पर यह छोड़ दिया कि यह किसका गलती है।

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