राज्य में सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद आश्रितों को घरेलू पेंशन देने का नियम है। परिवार पेंशन नियम 1976 के अनुसार, 18 साल तक के सभी बेटे और 25 साल तक की सभी बेटियाँ परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं।
मुख्य बातें
- वित्त विभाग नियम में संशोधन के अंतिम रूप देने में व्यस्त है।
- विधवाओं को वर्तमान में पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है।
- आश्रित एकल बेटियों के लिए भी 25 साल की उम्र सीमा है।
राज्य ब्यूरो, नैदुनिया, भोपाल। कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक कदम उठाने के बाद, अब सरकार पेंशनर्स का भी ध्यान रखने जा रही है। वित्त विभाग पेंशन नियम में संशोधन को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसमें 25 साल तक की निर्भर एकल बेटियों को परिवार पेंशन के लिए पात्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही विधवाओं और परित्यक्त बेटियों को भी शामिल किया जाएगा।
- भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान किया है, जिसे राज्य के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांगा जा रहा था।
- अपेक्षा है कि संशोधित नियम जून-जुलाई में लागू हो सकते हैं।
- 28 अप्रैल 2011 को भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामले में पेंशन नियम में संशोधन किया और 25 साल से अधिक की एकल बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त बेटियों को पेंशन देने की पात्रता दी।
- यदि एकल बेटी की उम्र 25 साल से अधिक हो जाती है, तो वह शादी तक परिवार पेंशन प्राप्त करती रहेगी।
- विधवा और परित्यक्त बेटियों के लिए जीवनभर पेंशन का प्रावधान है। अब इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है।
कर्मचारी आयोग ने सिफारिश की है
- सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाली कर्मचारी आयोग ने विधवाओं और परित्यक्त बेटियों को शामिल करने की सिफारिश की है, साथ ही एकल बेटियों की पेंशन की पात्रता उम्र बढ़ाने का भी सुझाव दिया है।
- यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपी गई है, जिस पर पेंशन निदेशालय ने भी अपनी राय दी है। वित्त विभाग को रिपोर्ट पर कुछ सवाल थे, जिन पर पेंशन निदेशालय ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा है।
- सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के नियमों में संशोधन के लिए गठित समिति नियमों को अंतिम रूप दे रही है, और इसे जून-जुलाई में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावी किया जाएगा।
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