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PayU को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेशन के लिए RBI ने दी अंतिम मंजूरी

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PayU, एक वेब आधारित भुगतान सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म, ने घोषणा की है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम अनुमति मिल गई है।

PayU के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि PayU फंड्स प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम अनुमति प्राप्त हुई है।”

PayU फंड्स, जो निवेशक प्रोसस द्वारा समर्थित है, भारत में एक डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता है। यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत काम करती है और भारतीय बाजार की डिजिटल भुगतान आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई उन्नत समाधान प्रदान करती है।

PayU फंड्स ऑनलाइन व्यवसायों को अपनी अत्याधुनिक और पुरस्कार विजेता तकनीक का उपयोग करके भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करती है। इस कंपनी ने 5,00,000 से अधिक व्यवसायों को सशक्त बनाया है, जिसमें प्रमुख उद्यम, ई-कॉमर्स दिग्गज और छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसाय शामिल हैं।

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PayU व्यवसायों को 150 से अधिक ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ईएमआई, QR कोड, UPI, वॉलेट और अन्य।

(सूत्र: पीटीआई)