Shocking: इंदौर में दहेज न मिलने पर तीन तलाक और हलाला का मामला

kapil6294
Nov 04, 2025, 11:38 PM IST

सारांश

खजराना पुलिस ने तीन तलाक के मामले में पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया खजराना पुलिस ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है, जिसमें **29 वर्षीय फरहाना खान** ने अपने पति **वसीम पठान** और सास **गुड्डो बी** के खिलाफ **तीन तलाक** का मामला दर्ज कराया है। यह मामला दहेज की मांग और मानसिक […]

खजराना पुलिस ने तीन तलाक के मामले में पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया

खजराना पुलिस ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है, जिसमें **29 वर्षीय फरहाना खान** ने अपने पति **वसीम पठान** और सास **गुड्डो बी** के खिलाफ **तीन तलाक** का मामला दर्ज कराया है। यह मामला दहेज की मांग और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। फरहाना का आरोप है कि उसके पति ने दहेज की पूर्ति न करने पर उसे तीन बार तलाक की बात कही और साथ रहने से मना कर दिया।

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब फरहाना ने अपने पति से बार-बार अनुरोध किया कि वे साथ में रहें। लेकिन वसीम पठान ने न केवल तलाक कहकर उसे छोड़ दिया, बल्कि एक और गंभीर शर्त भी रखी। फरहाना ने बताया कि जब उसने अपने पति से वापस लौटने की गुहार लगाई, तो उसने उसे **हलाला** करने की शर्त रखी। यह शर्त उस समय रखी गई जब फरहाना ने अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी दहेज की मांग को पूरा नहीं किया।

दहेज की मांग और मानसिक उत्पीड़न का मामला

फरहाना खान ने खजराना पुलिस थाने में अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति वसीम और सास गुड्डो बी ने उसे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पति द्वारा लगातार दहेज की मांग की गई, जिसके चलते उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। दहेज की मांग न पूरी करने पर उसे तलाक की धमकी दी गई।

  • फरहाना ने कहा कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ।
  • पति ने उसे तीन बार तलाक देकर छोड़ दिया।
  • हलाला की शर्त रखना एक गंभीर मानसिक उत्पीड़न का उदाहरण है।

फरहाना के अनुसार, उसका विवाह वसीम के साथ कुछ वर्षों पहले हुआ था। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे पति और सास ने दहेज की मांग शुरू कर दी। जब उसने अपने माता-पिता से मदद मांगी, तो उसके पति ने उसे और अधिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

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पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

खजराना पुलिस ने फरहाना की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498A और 3 और 4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़ितों को सहायता और संरक्षण प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। वे फरहाना को कानूनी सहायता भी प्रदान करेंगे ताकि वह न्याय प्राप्त कर सके।

समाज में जागरूकता की आवश्यकता

इस मामले ने एक बार फिर से समाज में **तीन तलाक** और **दहेज प्रथा** के खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है। कई महिलाएं इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन डर और समाज के दबाव के कारण वे अपनी आवाज नहीं उठा पातीं। ऐसे में यह जरूरी है कि समाज में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की जाए और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।

फरहाना का मामला उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण है जो दहेज प्रथा और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अकेली नहीं हैं और उन्हें मदद मिल सकती है। कानून के अनुसार, हर महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक है।

इस मामले के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार के मामलों के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार रह सकें।

निष्कर्ष

खजराना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया यह मामला एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता है। दहेज प्रथा और तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का साहस जुटाना चाहिए। समाज को भी इस दिशा में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि हर महिला को उसके अधिकार मिल सकें और वह सुरक्षित महसूस कर सके।

फरहाना खान की यह कहानी न केवल उनके लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़ी हों।


कपिल शर्मा 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) और अमर उजाला में बतौर पत्रकार के पद पर कार्यरत कर चुके है अब ये खबर २४ लाइव के साथ पारी शुरू करने से पहले रिपब्लिक भारत... Read More

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