FSSAI ने जब्त, अस्वीकृत औरExpired खाद्य पदार्थों के गलत निपटान पर सलाह जारी की

सारांश

भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई नई सलाह नई दिल्ली: भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नदियों और अन्य जल निकायों में गलत तरीके से फेंके गए, अस्वीकृत औरExpired खाद्य पदार्थों के पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए एक सलाह जारी की है। यह सलाह खाद्य सुरक्षा […]

kapil6294
Nov 04, 2025, 7:18 PM IST

भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई नई सलाह

नई दिल्ली: भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नदियों और अन्य जल निकायों में गलत तरीके से फेंके गए, अस्वीकृत औरExpired खाद्य पदार्थों के पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए एक सलाह जारी की है। यह सलाह खाद्य सुरक्षा के नियमों और स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरों को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निपटान की प्रक्रिया

FSSAI के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अस्वीकृत,Expired या जब्त किए गए खाद्य पदार्थों का उचित निपटान आवश्यक है। इससे न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरों को रोका जा सकता है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में दुरुपयोग और पर्यावरणीय नुकसान से भी बचा जा सकता है। FSSAI ने पहले भी 21 दिसंबर, 2020 को ऐसे खाद्य पदार्थों के निपटान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था।

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FSSAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ANI से बात करते हुए बताया, “यह सलाह सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को भेजी गई है। हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां जब्त किए गए याExpired खाद्य पदार्थों को सीधे नदियों और अन्य जल निकायों में फेंक दिया गया है। इस संदर्भ में, पहले की सलाह को दोहराया गया है।”

खाद्य पदार्थों के निपटान के लिए निर्देश

यह सलाह सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करती है कि सभी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का उचित निपटान किया जाए। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और प्रवर्तन टीमों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सभी निर्धारित मानकों का पालन किया जाए।

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  • खाद्य पदार्थों, उनके पैकेजिंग सहित, को नदियों, झीलों या खुले स्थानों में फेंकना सख्त वर्जित है।
  • अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय नगरपालिका या पंचायत के साथ समन्वय करके स्वीकृत निपटान विधियों का पालन करें।
  • निपटान के लिए अधिकृत जलती हुई भट्टियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार हो।

बायोडिग्रेडेबल कचरे का उचित प्रबंधन

FSSAI ने कहा है कि केवल निर्धारित सैनिटरी लैंडफिल में बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करके और जहां संभव हो वहां खाद में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए, और निपटान के दौरान वीडियो दस्तावेजीकरण होना चाहिए।

इसके अलावा, FSSAI ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर डिजाइन किए गए अधिकारी उचित निपटान के लिए सुविधाओं की पहचान करें और संबंधित खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचित करें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हर महीने निपटान की अनुपालन रिपोर्ट FSSAI को भेजनी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार के विचलन को चिह्नित करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

FSSAI द्वारा जारी की गई यह सलाह न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य पदार्थों के निपटान के सही तरीकों का पालन करके, हम न केवल स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी कर सकते हैं।

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कपिल शर्मा 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) और अमर उजाला में बतौर पत्रकार के पद पर कार्यरत कर चुके है अब ये खबर २४ लाइव के साथ पारी शुरू करने से पहले रिपब्लिक भारत... Read More

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