Hearing: छत्तीसगढ़ के उत्पाद अधिकारी की जमानत 10 को होगी

kapil6294
Nov 05, 2025, 3:24 PM IST

सारांश

झारखंड शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ के अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड में चल रहे शराब घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में हुई। इसमें आरोपी छत्तीसगढ़ के उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया गया। […]

झारखंड शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ के अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

झारखंड में चल रहे शराब घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में हुई। इसमें आरोपी छत्तीसगढ़ के उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर निर्धारित की गई है।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि अरुणपति त्रिपाठी झारखंड शराब घोटाले में शामिल हैं। इसके साथ ही, वह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी आरोपी हैं, जो इस मामले की जटिलताओं को और बढ़ाता है। उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जुलाई को याचिका दायर की थी। इस केस में उनकी संलिप्तता के कई सबूत सामने आए हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

झारखंड शराब घोटाले की पृष्ठभूमि

झारखंड में शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें कई सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। इस घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार ने शराब की बिक्री और वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम लागू किए थे।

इस घोटाले में शामिल लोग सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे। इससे न केवल राज्य के राजस्व में कमी आई, बल्कि यह भी संदेह उत्पन्न हुआ कि इस प्रक्रिया में कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे। इसी क्रम में अरुणपति त्रिपाठी का नाम सामने आया, जिससे मामला और अधिक जटिल हो गया है।

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अग्रिम जमानत याचिका का महत्व

अग्रिम जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई आरोपी अदालत से अनुरोध करता है कि उसे गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाए। अरुणपति त्रिपाठी ने भी अपनी याचिका में यह तर्क रखा है कि वह निर्दोष हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

हालांकि, एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत के खिलाफ कई तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

झारखंड शराब घोटाले ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि समाज में भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में शामिल कई अधिकारियों के नाम सामने आने पर जनता की चिंता बढ़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर इसे दबाने का प्रयास किया जाएगा।

राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले की जांच को लेकर गंभीरता दिखाई है और उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, जनता की उम्मीद है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी।

निष्कर्ष

झारखंड शराब घोटाला एक जटिल और गंभीर मामला है, जिसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। अरुणपति त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। 10 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे इस मामले की दिशा और भविष्य तय होगा।

यह मामला न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता और नैतिकता का पालन करना चाहिए।

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कपिल शर्मा 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) और अमर उजाला में बतौर पत्रकार के पद पर कार्यरत कर चुके है अब ये खबर २४ लाइव के साथ पारी शुरू करने से पहले रिपब्लिक भारत... Read More

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