हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना के नए निर्देश
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के कर्मियों की पुत्रियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु नए निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के कारण पहचान रखते हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के द्वारा जारी पत्र में सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी का निधन हो चुका है, तो उनके पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (जो स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री है) के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँच सके।
आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा
सरकार का यह निर्णय पूर्व के निर्देशों में व्यावहारिक अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयाँ कम हो सकें। नए निर्देशों के अनुसार, विवाह की तिथि से छह माह के भीतर और अधिकतम 12 माह के भीतर (विशेष परिस्थितियों में वैध कारणों सहित) संबंधित उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया आसान और स्पष्ट बनाई गई है ताकि लाभार्थियों को कोई दिक्कत न हो।
आवेदन के बाद, उपायुक्त इसको मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। भुगतान की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा द्वारा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि धनराशि सही समय पर और सही व्यक्तियों तक पहुँच सके।
पारदर्शिता और डिजिटल प्रणाली
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आर्थिक सहायता को पारदर्शिता के साथ प्रदान करने के लिए यह केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में ही दी जाएगी। इस प्रक्रिया से सभी लाभार्थियों को यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त, नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (एनआईसी) को इस योजना के अंतर्गत कन्यादान अनुदान के ऑनलाइन आवेदन हेतु एक वेब आधारित प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लाभार्थी न केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, बल्कि अपनी आवेदन की स्थिति की भी निगरानी कर सकेंगे। इस डिजिटल पहल से प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- आवेदन की तिथि विवाह की तिथि से छह माह के भीतर होनी चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में आवेदन की समय सीमा 12 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
- आवेदन केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
- सभी आवेदन उपायुक्त द्वारा मुख्य सचिव को भेजे जाएंगे।
- भुगतान की प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा संचालित की जाएगी।
हरियाणा सरकार की यह पहल स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी सहायता करेगी, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और योगदान को भी मान्यता देगी। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान में तत्पर है।
इस योजना के कार्यान्वयन से यह उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक परिवार इस सहायता का लाभ उठा सकेंगे और इससे सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार होगा। राज्य सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, जिससे समाज में स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।


























