Assistance: हरियाणा दयालु योजना से मिलेगी आर्थिक मदद, आवेदन तीन महीने में करें

kapil6294
Nov 05, 2025, 3:34 PM IST

सारांश

हरियाणा समाचार: अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का महत्व कैथल: हरियाणा की जिलाधीश प्रीति ने हाल ही में बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसे आमतौर पर ‘दयालु’ के नाम से जाना जाता है, राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों […]

हरियाणा समाचार: अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का महत्व

कैथल: हरियाणा की जिलाधीश प्रीति ने हाल ही में बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसे आमतौर पर ‘दयालु’ के नाम से जाना जाता है, राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। यदि योजना के अंतर्गत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है या वह स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

प्रीति ने आगे बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार, मृतक व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा, ताकि वे इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सही समय पर आर्थिक मदद उपलब्ध हो सके।

आर्थिक सहायता की श्रेणियां

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता विभिन्न आयु समूहों के अनुसार निर्धारित की गई है। आयु के आधार पर सहायता राशि निम्नलिखित है:

  • 6 से 12 वर्ष: एक लाख रुपये
  • 12 से 18 वर्ष: दो लाख रुपये
  • 18 से 25 वर्ष: तीन लाख रुपये
  • 25 से 45 वर्ष: पांच लाख रुपये
  • 45 से 60 वर्ष: तीन लाख रुपये

इस तरह, योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि परिवारों को कठिन समय में सहारा मिले। योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना कितनी प्रभावी है।

Get 1 free credit in your first month of free trial to use on any title of your choice

योजना के लाभ और सामाजिक प्रभाव

इस योजना के माध्यम से सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल तैयार किया है। इससे न केवल उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि परिवारों को किसी भी प्रकार की सामाजिक असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना से प्रभावित परिवारों ने इसे उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा है।

सरकार की इस पहल से प्रभावित परिवारों के मुखिया ने बताया कि इस सहायता ने उनके परिवार के लिए नई उम्मीदों का संचार किया है। जब किसी परिवार में अचानक कोई आर्थिक संकट आता है, तो ऐसे समय में यह सहायता उनके लिए जीवन रक्षक सिद्ध होती है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें परिवार का पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और मृतक या दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है, जिससे परिवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने भी इस योजना की जानकारी को प्रचारित करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना निसंदेह हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक संकट के समय में भी परिवारों को सहारा मिले और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आगे चलकर, इस योजना का विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

योजना की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोग इसके बारे में जागरूक हों और समय पर आवेदन करें। हरियाणा सरकार की यह पहल निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा समाचार में और पढ़ें


कपिल शर्मा 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) और अमर उजाला में बतौर पत्रकार के पद पर कार्यरत कर चुके है अब ये खबर २४ लाइव के साथ पारी शुरू करने से पहले रिपब्लिक भारत... Read More

विज्ञापन

विज्ञापन