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‘Abeyance’: सिंध जल संधि खत्म करने का सवाल? जानें इसके ऐतिहासिक पहलू

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डॉ. अर्घा कुमार जेना द्वारा

पाहलगाम में कुछ दिन पहले हुए आतंकवादी हमले ने भारत को 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के लिए पर्याप्त कूटनीतिक प्रेरणा प्रदान की है। ‘निलंबन’ का कानूनी अर्थ आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून में ‘कर्तव्यों का निलंबन’ के रूप में समझा जाता है।

यह माना जाता है कि भारत का यह कदम कानूनी सिद्धांत ‘रेबस सिस्टैंटिबस’ के अनुसार है, यानी ‘संधि के निष्कर्ष के समय की परिस्थितियों में मौलिक बदलाव’। इस सिद्धांत का जिक्र अक्सर वियना संधि सम्मेलन के अनुच्छेद 62 में किया जाता है। हालांकि, इस तर्क की व्यवहार्यता और स्थिरता पर विचार करने के लिए कानून और इतिहास के बारीकियों को समझना आवश्यक है।

कई विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा और भारत के लिए संभावित आर्थिक लाभों के संदर्भ में रणनीतिक फायदों पर चर्चा की है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। भारत इस संधि को कब तक निलंबित रख सकता है? क्या ऐसे हालात हैं जो किसी भी संधि पक्ष के लिए निलंबन को उचित बनाते हैं? क्या ऐसे हालात को संधि को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? या क्या भारत के लिए किसी असहयोगी पड़ोसी के साथ एकतरफा संधि से बाहर निकलने का कोई अन्य उपाय है? यदि भारत एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि से बाहर निकलता है, तो क्या इसकी कानूनी वैधता अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए फायदेमंद होगी?

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इन सवालों का सामना करना कठिन लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बातें ‘कानूनी’ लगती हैं, वे वास्तव में सरल होती हैं और जो मुद्दे संदर्भित निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें कूटनीतिज्ञों के लिए छोड़ देना चाहिए।

सिंधु जल संधि और 1965 के जापान-कोरिया संबंधों पर संधि जैसे समझौते यह दर्शाते हैं कि भू-राजनीतिक असंतुलन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कैसे प्रभावित कर सकता है, अक्सर एक पक्ष के पक्ष में तैयारियाँ करते हुए। दोनों ही समझौतें ऐसे समय में हुए थे जब वैश्विक शक्ति संतुलन अस्थिर था। सिंधु जल संधि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के साथ संघर्षों के बाद बनी थी, जबकि कोरिया के साथ जापान के संबंध उस समय बातचीत किए गए जब दक्षिण कोरिया को सैन फ्रांसिस्को शांति संधि से बाहर रखा गया था।

इन समझौतों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनके निरंतर कानूनी वैधता का संकेत देने वाली भाषा है। उदाहरण के लिए, सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 12 इस बात की पुष्टि करता है कि यह संधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इसे किसी नए समझौते द्वारा नहीं बदला जाता। यह प्रावधान किसी पक्ष के लिए शर्तों को फिर से देखना या फिर से बातचीत करना कठिन बना देता है।

हाल की घटनाओं ने इन दोनों समझौतों पर नई नज़र डाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विवादों के बावजूद, विवाद समाधान प्रक्रिया के तहत कोई प्रभावी समाधान नहीं निकला है। इसके अलावा, भारत ने 2023 और 2024 में सिंधु जल संधि की समीक्षा या संशोधन का अनुरोध किया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।

वर्तमान में, सिंधु जल संधि का विवाद एक तटस्थ विशेषज्ञ और एक मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सुलझाया जा रहा है। विशेषज्ञ की प्रारंभिक रिपोर्ट ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है, लेकिन विरोधाभासी निर्णयों का खतरा बना हुआ है।

इसलिए, भारत को अब इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नया समझौता करने की दिशा में सोचना चाहिए।

लेखक एक भारतीय वकील हैं जो अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून में विशेषज्ञता रखते हैं।